सिकमी किसानों हेतु 500 रू के स्टाम्प पर कोलीनामा की बाध्यता नहीं किसान पंजीयन हेतु 50 रू के स्टाम्प पर या सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप ‘‘क‘‘ में सम्पादित कोलीनामा भी प्रस्तुत कर सकते हैं

सिकमी किसानों हेतु 500 रू के स्टाम्प पर कोलीनामा की बाध्यता नहीं किसान पंजीयन हेतु 50 रू के स्टाम्प पर या सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप ‘‘क‘‘ में सम्पादित कोलीनामा भी प्रस्तुत कर सकते हैं

भोपाल / रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूॅ उपार्जन हेतु मप्र शासन द्वारा किसान पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारित किया गया है। जिले में गेहूॅ किसान पंजीयन हेतु 117 पंजीयन केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। इन केन्द्रों पर पंजीयन कार्य 01 मार्च 2024 तक शासकीय कार्य दिवसों में किया जा रहा है। विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को भू-अभिलेख के डाटाबेस आधारित किया गया है। गेहूॅ उपार्जन हेतु वन पट्टाधारी एवं सिकमी किसानों के पंजीयन की सुविधा केवल समिति स्तर पर ही है। सिकमी किसानों के लिए 500 रू के स्टॉम्प पर सिकमीनामा (कोलीनामा) सम्पादित कराने की कोई बाध्यता नहीं है। किसान भाई न्यूनतम 50 रू तक के स्टॉम्प पर या मप्र भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप ‘‘क‘‘ में सम्पादित कोलीनामा भी पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। किसान भाई निर्धारित पंजीयन केन्द्रों के अतिरिक्त मोबाईल एप, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क करा सकते हैं। इनके अतिरिक्त एमपी ऑनलाईन, सीएससी, लोक सेवा केन्द्र, इंटरनेट कैफे पर अधिकतम 50 रू का भुगतान कर पंजीयन करा सकते हैं। जिले के किसान भाईयों से अपनी गेहूॅ फसल का समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु किसान पंजीयन 01 मार्च 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने की अपील की गई है।

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