निर्धारित प्रावधानों का पालन न करने वाले 2 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया गया ली गई अतिरिक्त फीस बच्चों के पालकों को 15 दिवस में वापस करना होगी

निर्धारित प्रावधानों का पालन न करने वाले 2 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया गया ली गई अतिरिक्त फीस बच्चों के पालकों को 15 दिवस में वापस करना होगी

हरदा / कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने जिले के दो स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर दो-दो लाख रुपए का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी किए हैं । जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती पी.एम. सिंह ने बताया कि जिन स्कूलों पर अर्थ दंड लगाया गया है उनमें सनराइज हायर सेकेंडरी स्कूल टिमरनी और एकेडमिक हाइट पब्लिक स्कूल टिमरनी शामिल है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि इन दोनों स्कूलों द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई। फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन स्कूलों द्वारा नहीं किया गया।

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में दोनों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त फीस आगामी 15 दिवस की समय सीमा में विद्यार्थियों के पालकों को वापस करें। दोनों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अर्थ दंड की राशि 2-2 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त लोक शिक्षण के नाम से तैयार करा कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।

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