गेहूँ व चने का भूसा ईंधन के रूप में प्रयोग करने व भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध

गेहूँ व चने का भूसा ईंधन के रूप में प्रयोग करने व भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध

हरदा / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने हरदा जिले में पशुओं के लिये चारा भूसे की कमी न हो, इस उद्देश्य से गेहूँ व चना के भूसे का ईंट भट्टे व फैक्ट्रीयों में ईंधन के रूप में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने जिले की सीमा से बाहर गेहूँ व चने के भूसे के निर्यात पर भी आगामी 15 अप्रैल तक के लिये प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना एसडीएम की लिखित अनुज्ञा के भूसे को जिले के बाहर नहीं ले जा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर मध्यप्रदेश पशु चारा निर्यात नियंत्रण आदेश 2000 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी

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